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नई दिल्ली-‘जान है तो जहान है’ मुख्यमंत्रियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्र के साथ नजर आए। इसलिए कल खत्म हो रहे लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सरकार की चिंता कोरोना से बचाव के साथ साथ सरकार पर अर्थ व्यवस्था को बचाने का भी दवाब है। सरकार को चिंता है कि कहीं लॉकडाउन के दवाब में अर्थव्यवस्था न बरबाद हो जाए इसी के मद्देनजर सरकार ने करीब पंद्रह क्षेत्र के उद्योग धन्धों को लॉकडाउन में भी काम करने की इजाजत देती है लेकिन कुछ शर्तों से साथ ।
कुछ उद्योगों को मिलेगी आंशिक छूट
कुछ मुख्यमंत्रियों ने जरूरी शर्तो के साथ चुनिंदा उद्योगों को लॉकडाउन से बाहर लाने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्रियों की ओर से भी प्रधानमंत्री को सुझाव दिया गया है कि उद्योगों को आंशिक रूप से लॉकडाउन में छूट मिलनी चाहिए। इन सभी विचारों को देखते हुए और संबंधित विभागों की राय पर सरकार ने 15 तरह के उद्योगों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ एक शिफ्ट में काम शुरू करने की अनुमति दे दी है।
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- ऑप्टिक फाइबर
- केबल, कंप्रेसर एंड कंडेंसर इकाइयां
- इस्पात और फेरस एलॉय मिल
- पावरलूम, पल्प और कागज इकाइयां
- उर्वरक
- पेंट
- प्लास्टिक
- वाहन इकाइयां
- रत्न एवं आभूषण
- ट्रांसफॉर्मर एवं सर्किट व्हीकल
- टेलीकॉम इक्विपमेंट
- खाद्य एवं पेय पदार्थो से जुड़े उद्योग भी काम कर सकेंगे
- सेज एवं निर्यात से जुड़ी कंपनियों से जुड़े उद्योग भी काम कर सकेंगे
उद्योग सचिव गुरुप्रसाद मोहपात्रा ने गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन जरूरी है क्योंकि इससे लोगों के हाथ में नकदी पहुंचेगी। राज्यों की आर्थिक हालत के लिहाज से भी यह कदम जरूरी है। सरकार पर भी दबाव कम होगा। मौजूदा दौर में अन रही बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। उद्योग मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को 15 ऐसे उद्योगों की सूची सौंपी है, जिन्हें काम की अनुमति देनी चाहिए। इसी के आधार पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किया है।
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण के कार्य शुरू करने की विशेष तौर पर पैरवी की है। अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के तमाम उपाय करते हुए सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। सभी को बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना होगा। इस बारे में राज्यों के सचिवों से बात हो रही है कि जहां-जहां अनुमति मिले वहां काम शुरू हो सके। काम के दौरान सेनेटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी कड़ाई से पालन करना होगा ।
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