किस किस को मिलेगी लॉकडाउन पार्ट 2 में छूट , गृहमंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
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नई दिल्ली- गृह मंत्रालय ने आज देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर नई विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार(15 अप्रैल) सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस (COVID-19)के अब तक कुल 11,439 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के कारण 38 मौतें हुई हैं, वहीं इस दौरान 1076 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक कुल 377 लोगो की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। भारत में कुल 1,305 लोग अब तक ठीक हो गए हैं। 9,756 लोगों का इलाज जारी है। सबसे ज्यादा मामले अभी तक महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहां अभी तक 2,687 मामलों की पुष्टि हो गई है। इसके बाद दिल्ली में 1,561 और तमिलनाडु में 1,204 मामलों की पुष्टि हुई है।
किस किस को मिलेगी लॉकडाउन 2.0 में छूट
कृषि और पशुपालन उद्योग को क्या-क्या छूट
- खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी
- कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी
- खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी
- कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी
- मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट
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इन इंडस्ट्री को लॉकडाउन 2.0 में छूट
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- ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट
- स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट। यहां ये उद्योग अपना काम शुरू कर सकते हैं लेकिन उन्हें वर्करों को अपने परिसर में ही ठहराने का भी इंतजाम करना होगा। वर्करों को वर्कप्लेस पर लाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी और उसे इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का पालन करना होगा।
- दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज समेत जरूरी सामानों के निर्माण और रॉ मटिरियल्स से जुड़ीं इकाइयों को छूट
- ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को काम करने की इजाजत
- आईटी हार्डवेयर के निर्माण की छूट
- पैकेजिंग मरटिरियल्स की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को छूट
- जूट इंडस्ट्री को छूट, अलग-अलग शिफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए
- ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्ठों को इस बार छूट रहेगी
इन निर्माण गतिविधियों को छूट
- सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो
- सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिल्डिंग निर्माण को छूट
- ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रॉजेक्ट्स (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत) को छूट
- रीन्यूएबल एनर्जी के निर्माण को छूट
- शहरी क्षेत्रों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट लेकिन सिर्फ उन्हीं को जहां साइट पर ही वर्कर उपलब्ध हैं
- बैंकिंग, पोस्टल सर्विसेज
- बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी
- ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा
- ग्रामीण रोजगार के लिए छूट
- मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए
- मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा
- मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी
- इमर्जेंसी में प्राइवेट गाडियों के मूवमेंट को शर्तों के साथ इजाजत
- इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा
- दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
- कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई
- तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी
- गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट
- जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी
- सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत
- इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो
- रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार
- सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत
- किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट
- आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)
- ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी
- सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत
- प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत
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