1 जूलाई से अनलॉक 2,, नए दिशा निर्देश जारी,,जानिए क्या क्या खुल रहा और क्या क्या रहेगा बंद
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के तहत नए दिशा निर्देश किए है । इस बार कंटेनमेंट ज़ोन्स से इतर अन्य इलाक़ों में पहले से ज़्यादा छूट दिया जाएगा।
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नई दिल्ली – केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के तहत नए दिशा निर्देश किए है । इस बार कंटेनमेंट ज़ोन्स से इतर अन्य इलाक़ों में पहले से ज़्यादा छूट दिया जाएगा।
अनलॉक 2.0 के मुख्य बातें क्या हैं
- अनलॉक 2 के दौरान घरेलू उड़ानें जो पहले ही सीमित संख्या में शुरू की जा चुकी थीं, मगर अब उनका विस्तार किया जाएगा।
- अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाज़त होगी।
- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे, इस संबंध में अलग से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
- दुकानें अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से अपने यहां एकसाथ पांच से अधिक लोगों को आने दे सकती हैं, हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा ‘वंदे भारत मिशन’ के तहत सीमित संख्या में शुरू की गई थी, अब इसे सुनियोजित तरीक़े से और बढ़ाया जाएगा।
Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to Chief Secretaries of all states and UTs, urging them to ensure compliance of #UNLOCK2 guidelines and direct all concerned authorities for their strict implementation. pic.twitter.com/w9bKEqNCDf
— ANI (@ANI) June 29, 2020
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कंटेनमेंट ज़ोन्स से इतर, इन सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी
- मेट्रो रेल
- सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसे।
हालात को पूरी तरह देखने समझने के बाद इन सभी पाबंदियों पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जूलाई तक जारी रहेगा। इसके अलावा जहां कंटेनमेंट ज़ोन नहीं है, वहां की गतिविधियों में छूट का फ़ैसला राज्य सरकारें करेंगी।
राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन्स से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती है।
हालांकि, राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के आने-जाने या वस्तुओं को ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाज़त या ई-परमिट की ज़रूरत नहीं होगी।
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