अब बचना आसान नहीं है हीर खान का , पुलिस करेगी कानून के तहत सख्त कार्रवाई
भगवान राम और माता सीता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली हीर खान के खिलाफ पुलिस कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगी।
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प्रयागराज- माता सीता और देवी दुर्गा एवं अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाली कट्टर इस्लामिक यू-ट्यूबर हीर खान उर्फ सना उर्फ परी खान को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद से ही हीर फरार थी लेकिन प्रयागराज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। वह ‘ब्लैक डे 5 अगस्त’ नाम से यू-ट्यूब चैनल चलाती है। सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें उसने मां सीता के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें और भद्दी-भद्दी गालियां दी थीं। उसके खिलाफ आईपीसी की अलग-अलग धाराओं और आईटी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जान लिजिए कि पुलिस हीर की तरह मजहबी नफरत फैलाने वालों के लिए किस कानून के तहत और क्या सजा का प्रावधान है।
"सोशल मीडिया पर हिन्दू धर्म के देवी देवताओं के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित वीडियो का संज्ञान लेकर थाना खुल्दाबाद में अभियोग पंजीकृत करके वीडियो को पोस्ट करने वाली अभियुक्ता सना उर्फ हीर को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया ।"@Uppolice @dgpup @ADGZonPrayagraj pic.twitter.com/jmdDH4XtZH
— PRAYAGRAJ POLICE (@prayagraj_pol) August 25, 2020
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हीर खान के खिलाफ इन धाराओं के तहत दर्ज करेगी मुकदमा
यूपी पुलिस ने हीर खान के खिलाफ इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 153-A, 505 और इन्फॉर्मेशन टेक्लनॉलजी ऐक्ट के सेक्शन 66 के तहत केस दर्ज किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज के एसएसपी ने इस तरह के सभी अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने या धार्मिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
"सोशल मीडिया पर हिन्दू धर्म के देवी देवताओं के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित वीडियो का संज्ञान लेकर थाना खुल्दाबाद में अभियोग पंजीकृत करके वीडियो को पोस्ट करने वाली अभियुक्ता सना उर्फ हीर को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किये जाने के संबंध में SSP प्रयागराज की वीडियो बाइट ।" pic.twitter.com/KTdLwaXc8A
— PRAYAGRAJ POLICE (@prayagraj_pol) August 25, 2020
कितनी मिल सकती है सजा
अलग-अलग धार्मिक समूहों, नस्ल, भाषा बोलने वाले या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदायों के बीच नफरत या दुश्मनी फैलाने, सौहार्द बिगाड़ने वाली हरकत के मामले में आईपीसी की धारा 153-A का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो में हीर खान ने मां सीता के बारे में बहुत ही आपत्तिनजनक और घिनौनी गालियों का इस्तेमाल किया था। इस वजह से उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153-A के तहत केस दर्ज किया गया। यह एक संज्ञेय अपराध है। इसके लिए 3 साल तक कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। अगर यह अपराध किसी धर्मस्थल में किया जाता है तो इसकी सजा 5 साल तक हो सकती है। अगर हीर खान दोषी पाई जाती है तो इस धारा के तहत उसे 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है।
धारा 505 की कितनी सजा है
सोशल मीडिया साइट्स पर जानबूझकर ऐसी पोस्ट या कमेंट करने पर जिसमें झूठी बातें या अफवाहें हों और वो किसी की भावनाओं को भड़काने वाली हों, इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है। वायरल वीडियो में हीर खान सीधे-सीधे देवी सीता के खिलाफ बेहद भद्दी-भद्दी गालियों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 505 भी लगाई गई है। इस धारा के तहत दोषी को 3 साल तक कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध के मामले में इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट की धारा 66 का इस्तेमाल होता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद या 5 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
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