बिहार विधानसभा चुनाव टालने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने किया दखल से इनकार
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नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव टालने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और कोर्ट उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के पास जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अदालत चुनाव आयोग को नहीं बता सकती कि उसे क्या करना है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक चुनाव संबंधी कोई अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, ऐसे में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
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कोर्ट ने दिया संवैधानिक व्यवस्था का हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग के कार्य और अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अदालत चुनाव आयोग को नहीं बता सकती कि उसे क्या करना है।
अभी तक जारी नहीं हुआ चुनावों की तारीख का नोटिफिकेशन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका समय से पहले दायर कर दी गई है जबकि चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तारीख के लिए अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। चुनाव आयोग खुद सभी चीजों को ध्यान में रखकर फैसला लेगा इसीलिए याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।
क्या था याचिका में
सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके कहा गया था कि देश में कोरोना संकट काल चल रहा है। बिहार में हालात काफी खराब है। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में चुनावी माहौल बनने पर लोगों की भीड़ जुटेगी और स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव टाल देना चाहिए।
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