चारा घोटाले के तीन मामलों में लालू यादव को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई
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पटना – चारा घोटाला के तीन केसों में जमानत ले चुके लालू प्रसाद यादव की बेल को सीबीआई उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि चारा घोटाले के दोषी करार लालू यादव 5 में से 4 मामलों में दोषी सिद्ध हो चुके हैं। लेकिन इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस जमानत को चुनौती देने जा रही है।
मालूम हो कि इस वक्त लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के पांचवें मामले में सुनवाई चल रही है। ये मामला डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है। अगर लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये के अवैध निकासी के मामले में बेल मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर के बाद ही संभव है क्योंकि त्योहारों की छुट्टियों के बाद झारखंड हाईकोर्ट खुलेगा।
दुमका कोषागार से निकासी के मामले में लालू को 7 साल की सजा
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को 2 धाराओं में 7 साल की सजा हुई है। लालू यादव देवघर कोषागार से 79 लाख रुपये अवैध निकासी के मामले में बेल पर हैं. इस मामले में उन्हें 3.5 साल की सजा हुई थी. चाईबासा ट्रेजरी से 33.13 करोड़ रुपये की निकासी में भी लालू यादव को 9 अक्टूबर 2020 को बेल मिल चुकी है।
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सूत्रों ने बताया कि सीबीआई लालू यादव को मिली जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेगी. सीबीआई का तर्क है कि लालू यादव को कई धाराओं में सजा मिली है, लेकिन इन सभी मामलों में सजा नहीं काटी है।
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