UAPA के तहत उमर खालिद पर चलेगा मुकदमा, दिल्ली दंगों का आरोपी है जेएनयू का पूर्व छात्र नेता
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नई दिल्ली- दिल्ली दंगों में भूमिका को लेकर उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ गई है।उमर खालिद के खिलाफ अलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) ऐक्ट यानी UAPA के तहत मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय और अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दे दी है। खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगे में साजिश रचने के मामले में केस चलाने की मंजूरी दी गई है। उनके खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून यानी अनलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) ऐक्ट (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया है।
गृहमंत्रालय भी दे चुका है मंजूरी
दिल्ली पुलिस के जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि ‘उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज केस के मामले में हमें प्रॉसिक्यूशन की मंजूरी मिल चुकी है। हमें दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय दोनों से मंजूरी मिली है।’ अधिकारी ने बताया कि उन्हें खालिद के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी 15 दिन पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि अब दिल्ली पुलिस खालिद के नाम को अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल कर सकती है।
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अधिकारी ने बताया, ‘यूएपीए की धारा 13 के तहत किसी के खिलाफ केस चलाने के लिए हमें गृह मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत होती है, जो हमें पहले ही मिल चुकी है। यूएपीए ऐक्ट की धारा 16, 17 और 18 के तहत केस चलाने के लिए हमें दिल्ली सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।’
दिल्ली दंगों में करीब पचास लोगों की मौत हुई थी। उत्तर-पूर्व दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगों को लेकर उमर खालिद को 13 सितंबर को यूएपीए ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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क्या है UAPA
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