वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने की बर्खास्त बीएसएफ जवान तेजबहादुर यादव की याचिका SC ने खारिज की
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नई दिल्ली-वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने की बर्खास्त बीएसएफ जवान तेजबहादुर यादव की याचिका SC ने खारिज कर दी है। तेजबहादुर यादव ने वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने की घोषणा की थी। लेकिन तेजबहादुर द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में गलती के चलते उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से मोदी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी। देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने 18 नवंबर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी की थी।
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पीठ ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने पीएम का निर्वाचन रद्द करने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें इसका अधिकार ही नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी के निर्वाचन की चुनौती देने का अधिकार सिर्फ उस सीट से चुनाव लड़े प्रत्याशियों को ही है। चूंकि तेज बहादुर का नामांकन पत्र ही रद्द हो गया था और वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे, इसलिए वो कानून पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती नहीं दे सकते।
निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल लोकसभा चुनावों के दौरान 1 मई को तेज बहादुर का नामांकन अस्वीकार कर दिया था। तेज बहादुर ने समाजवादी पार्टी की ओर से नामंकन दाखिल किया था। हाई कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा था। तेज बहादुर को 2017 में सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त कर दिया गया था। उसने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि सशस्त्र बल के जवानों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है।
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