उत्तर प्रदेश में लव जेहाद पर पहला केस दर्ज- बरेली में जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा है मुस्लिम युवक
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बरेली- उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज किया गया है। योगी सरकार द्वारा लाए गए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020 को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में इस मामले में दर्ज हुआ यह पहला केस है। केस के मुताबिक, बरेली के देवरनियां गांव के रहने वाले टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि गांव का ही रहने वाला दूसरे संप्रदाय का एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है।
पुलिस ने टीकाराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायतकर्ता टीकाराम का कहना है कि शरीफनगर गांव के रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने उनकी बेटी के साथ जान-पहचान बढ़ाई और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने तथा उनके परिवार ने कई बार उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था लेकिन वह मानने को राजी नहीं है।
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मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार
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उन्होंने बताया कि उवैस लगातार उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। इसके बाद उन्होंने देवरनियां थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने अध्यादेशित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5, 2020 तथा आईपीसी की धारा 504/506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
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