RJD के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को नही मिली बिहार आने की अनुमति, जानें पूरा मामला
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पटना – आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन इस वक्त तिहार जेल में सजा काट रहे हैं। शहाबुद्दीन बिहार के बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। शहाबुद्दीन कई गंभीर अपराधिक मामलों में सजा काट रहें हैं। इस बीच खबर हैं कि उन्हें अपने परिवार से मिलने के लिए कोर्ट से पैरोल मंजूर हो गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार सरकार और दिल्ली पुलिस मशवरा जानने के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पैरोल दे दी गई हैं। लेकिन इस छुट्टी में उन्हें बिहार आने की इजाजत नही होगी। उनके पैरोल के साथ कई शर्ते भी जोड़ी गई हैं।
पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पैरोल के मुताबिक वह तीनों दिनों तक जब चाहे अपने परिवार से मुलाकात कर सकेंगे लेकिन इस दौरान भी उन्हें शर्तों को मानना होगा। शहाबुद्दीन की परिवार से यह मुलाकात केवल 30 मिनट के लिए होगी और मुलाकात दिल्ली में ही होगी। अब सवाल यह हैं कि जब पूर्व सांसद को पैरोल मिल गई तो उन्हें बिहार आने की इजाजत क्यों नही दी गई है।
दरअसल खबरों के अनुसार पता चला है कि शहाबुद्दीन के पैरोल पर बिहार जाने के बाद की न्यायिक हिरासत का जिम्मा न बिहार सरकार ने ली और न ही दिल्ली पुलिस ने लिया हैं। बिहार सरकार के इनकार और दिल्ली पुलिस की मनाही के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार आने की इजाजत नही दी गई है।
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दरअसल इसी साल 19 सितंबर को शहाबुद्दीन के पिता का निधन हो गया था। जिसके बाद वह अपनी मां और अन्य स्वजनों से मिलना चाहते थे। उन्होंने कोर्ट से मांग की उनकी मां अच्छी हालात में नही हैं और वे उनसे मिलना चाहते हैं। अब कोर्ट ने उन्हें पैरोल दे दी हैं। लेकिन वह अपने परिवार से हर दिन 30 मिनट ही मिल सकेंगे।
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