बिहार में तीन न्यायधीशों को किया गया बर्खास्त, होटल में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए गए थे
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पटना – बिहार में निचली अदालत ( Lower court) के तीन न्यायधीशों को बर्खास्त कर दिया गया हैं। समान्य प्रशासन विभाग इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी हैं। बर्खास्त किए गए न्याय़धीशों को सभी सेवांत बकाए व अन्य लाभों से वंचित रखा जाएगा ।
जानकारी के मुताबिक बर्खास्त किए गए न्यायधीशों में समस्तीपूर परिवार न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायधीश हरिनिवास गुप्ता, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश अररिया, जितेंद्र नाथ सिंह व अररिया के न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमल राय शामिल हैं।
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आपको बता दें कि साल 2014 के फरवरी माह में तीनों न्यायधीशों ने बर्खास्तगी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्याय़धीश के फैसलें पर पांच न्यायधीशों की एक कमेटी गठित की गई थी। तीन महीने बाद कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा। इसके बाद पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक ने सितंबर 2020 में इन तीन न्यायधीशों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा।
मालूम हो कि जिन तीन न्यायधीशों को बर्खास्त किया गया, उन्हें पुलिस की छापेमारी में नेपाल के एक होटल में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया गया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन महानिबंधक को पत्र लिखा। था।
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