क्या तेजप्रताप ने अपनी संपत्ती का गलत विवरण दिया था? फंस गए हसनपुर के विधायक, हाईकोर्ट की नोटिस पर 8 अप्रैल को सुनवाई
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पटना – राष्ट्रीय जनता दल के नेता और हसनपुर के विधायक तेजप्रताप यादव के खिलाफ दायर एक याचिका में पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया हैं, जिस पर कोर्ट ने 8 अप्रैल को सुनवाई का आदेश दिया हैं।
दरअसल जनता दल यूनाईटेड के नेता ने तेज प्रताप यादव की विधायकी को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने तेज प्रताप को नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिका में उठाए गए सवालों का जवाब दाखिल करने को कहा है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने 2020 के बिहार चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। जेडीयू उम्मीदवार ने याचिका में तेजप्रताप यादव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का सही-सही पूर्ण विवरण नहीं दिया है।
पटना हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए तेज प्रताप यादव सहित सभी प्रतिवादी को निर्देश जारी किया है। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 8 अप्रैल तय की है।
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