OROP पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश, 15 मार्च, 2023 तक सशस्त्र बलों के सभी पेंशनरों को देय राशि का भुगतान करें
One Rank One Pension: सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनर्स को वन रैंक-वन पेंशन (OROP) के बकाए के भुगतान के लिए केंद्र सरकार को 15 मार्च तक का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सशस्त्र बलों के पेंशनरों को सभी बकाया राशि का भुगतान तेजी से किया जाए और आगे कोई देरी न हो।
सरकार की कार्रवाई को लेकर फिर कर सकते हैं कोर्ट का रुख
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक-वन पेंशन के बकाए के भुगतान पर केंद्र की किसी भी कार्रवाई से असंतुष्ट महसूस करने पर पूर्व सैनिकों के संघ को एक आवेदन दायर करने की भी स्वतंत्रता दी है। वहीं, केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) द्वारा हिसाब की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है।
15 मार्च से पैसा आना होगा शुरू
वेंकटरमणी ने कहा कि 15 मार्च तक सशस्त्र बलों के 25 लाख पेंशनरों के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बता दें कि पिछले महीने सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनरों को ओआरओपी योजना के बकाया भुगतान के लिए 15 मार्च 2023 तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। अदालत ने सरकार को पैसा भुगतान करने के लिए यह दूसरा मौका दिया है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 16 मार्च 2022 के अपने फैसले में तीन महीने बाद यानी कि जून में भुगतान की बात कही थी।