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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जीएम नियोजन किस डर से देती थी पंकज पाराशर को 1 लाख मंथली-पूरी स्टोरी

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नोएडा- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संविदा कर्मचारी ने एक न्यूज पोर्टल के मालिक और संपादक समेत तीन लोगों पर धमकी देने, परेशान करने और गलत खबरें चलाकर ब्लैकमेल करने तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जीएम नियोजन से प्रतिमह एक लाख रुपए मांगने तथा कई बार रुपए लिये जाने का आरोप है। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने संविदा कर्मचारी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ शहर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि प्राधिकरण की जीएम नियोजन किस डर से नोएडा मीडिया क्लब के पूर्व अध्यक्ष को पैसे दिए थे।
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के मीडिया सेल द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार मूलरूप से शिमला हिमाचल के रहने वाले कुलदीप कुमार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में संविदा कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। कुलदीप कुमार ने पुलिस को बताया कि वह ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में कार्य करता है, वर्ष 2021-2022 में वादी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से प्रोजेक्ट ईआरपी/एसएपी साफ्टवेयर पर अन्य अधिकारी के साथ कार्य कर रहा था तभी अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र भागमल निवासी गामा प्रथम, ग्रेटर नोएडा व ट्राई सिटी न्यूज पोर्टल के मालिक पंकज पराशर द्वारा पत्रकार होने का दबाव बनाकर वादी पर ईआरपी/एसएपी साफ्टवेयर की गोपनीय जानकारी मांगी जा रही थी जिसपर वादी द्वारा मना करने पर उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वादी को जान से मारने व नौकरी से निकलवाने की धमकी दी जा रही थी। इनके द्वारा वर्ष 2022 में ट्राई सिटी न्यूज पोर्टल पर यह खबर भी चलायी गयी कि ईआरपी/एसएपी साफ्टवेयर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ का घोटाला है तथा इनके द्वारा जीएम नियोजन श्रीमती मीना भार्गव के तथाकथित घोटाले में लिप्त होने की झूठी व गलत खबर अपने ट्राई सिटी न्यूज चैनल पर छापी थी जबकि उक्त प्रोजेक्ट की कुल लागत 63 करोड़ रूपये मात्र थी। ईआरपी/एसएपी साफ्टवेयर से जुडी जानकारी न देने पर अभियुक्तों द्वारा वादी के खिलाफ फर्जी नियुक्ति की गलत खबर भी चलायी गयी थी। यह सभी जानकारी व सूचनाएं न देने पर अभियुक्तों द्वारा वादी के खिलाफ ट्राई सिटी न्यूज पोर्टल पर फर्जी खबर चलायी गयी।

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पुलिस को वादी द्वारा बताया गया कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब उसे यह सूचना प्राप्त हुयी कि अभियुक्त पंकज पराशर अवैध वसूली के मामलें में पकडा गया है, तब वादी द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु तहरीर देकर पूरा घटनाक्रम बताया गया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सूरजपुर मु0अ0सं0 114/2025 पंजीकृत किया गया, साक्ष्य संकलन, साक्षी व अन्य अभिलेखीय साक्ष्यो से ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा वादी व जी.एम नियोजन श्रीमती मीना भार्गव से खबर न चलाने के एवज में 01 लाख रुपए प्रति माह की मांग की गई थी तथा कई बार पैसे लिए भी गए थे। विवेचनात्मक कार्रवाई में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 190/386/387/388/389/506/120बी भादवि का अपराध होना पाया गया है। साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लायी जा रही है।
प्रेस नोट में कहा गया है कि अभियुक्तगण का एक शातिर एवं संगठित गिरोह हैं जो पत्रकारिता की आड़ में अपने पद का प्रभाव से अपराधिक वर्चस्व का भय व अन्य भय दिखाकर समाज के सामान्य आम लोगों से अनुचित एवं अवैधानिक रूपयों की मॉग फिरौती के रूप में करते है, और अनैतिक रूप से रूपयों की वसूली करते है। जिनके द्वारा इस प्रकार समाज के लोगों को डरा धमका कर एवं जान से मारने की धमकी देने के भय में डालकर व अन्य भय दिखाकर अनैतिक रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति/रूपयों को कानूनी रूप में परिवर्तित करना पाया गया है। जिसके सम्बंध में और गहनता से अलग से जांच की जा रही है।
अभियुक्तों द्वारा अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर एवं चैनल पर झूठी खबरें चलाने व अन्य भय में डालकर रूपये वसूली किये जाने के सम्बंध में विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत कराये गये है। जिनमें थानों से जानकारी प्राप्त की गई तो निम्न अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है।

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