RJD नेता तेजप्रताप पर रोसड़ा थाने में केस दर्ज, गलत शपथ पत्र देने का है आरोप
पटना – आरजेडी नेता, पूर्व मंत्री व हसनपुर विधायक तेजप्रताप यादव पर 2020 विधान सभा चुनाव में गलत शपथ पत्र देने के आरोप लगे है। चुनाव आयोग के निर्देश पर समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले को तेजप्रताप यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने साजिश करार दिया है। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने चुनाव आयोग पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। तेजप्रताप पर शपथ पत्र में संपत्ति छिपाने का आरोप है।
एफआईआर का आदेश देकर आयोग ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया
प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि तेजप्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देकर चुनाव आयोग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपने और महामहिम द्वारा विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी करने के साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है। उसके बाद किसी को चुनाव प्रक्रिया पर यदि कोई आपत्ति है तो उसे निराकरण करने का अधिकार न्यायालय को है न कि चुनाव आयोग को।
इसी आधार पर तेजप्रताप यादव के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन भी है। इसके बावजूद यदि तेजप्रताप यादव के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देश पर थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है तो इससे न केवल चुनाव आयोग की साख प्रभावित होगी बल्कि उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होंगे।
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